CM Kanya Suraksha Yojana : बिहार सरकार कन्या उत्थान के लिए एक से बढ़कर एक योजना का संचालन कर रही है, ताकि बिहार राज्य में लड़कियों की स्थिति में सुधार लाया जा सकेऋ जैसा कि आप जानते ही हैं, कि बिहार में गरीब परिवार में जन्मे लड़कियों की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण, उन्हें आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखकर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई है।
CM Kanya Suraksha Yojana के अंतर्गत बिहार सरकार लड़कियों के जन्म के पश्चात ₹2000 की राशि CM Kanya Suraksha Yojana के अंतर्गत जमा करवाती है, जो कि 18 वर्ष की उम्र के बाद मेच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद पैसा वापस लड़कियों को दिया जाता है। ऐसे में कुल मिलाकर इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष के बाद लड़कियों को सरकार की ओर से अच्छा खासा पैसा दिया जाता है ,जो कि उनके सुनहरे भविष्य निर्माण के लिए काफी कारगर साबित होता है।
ऐसे में अगर आप के घर में भी बच्ची का जन्म हुआ है, तो आप CM Kanya Suraksha Yojana के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवा कर ,उन्हें सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता का लाभ दिलवा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना क्या है?, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता, दस्तावेज आवेदन की प्रक्रिया इत्यादि जानकारी विस्तार से।
CM Kanya Suraksha Yojana 2024
CM Kanya Suraksha Yojana के अंतर्गत 22 नवंबर 2007 के जन्मे में सभी लड़कियों को बिहार सरकार की ओर से₹2000 का निवेश लड़की के नाम पर किया जाएगा, जो कि 18 वर्ष के बाद लड़की को वापस किया जाएगा। इस सहायता को लेने के लिए कन्या का पंजीकरण मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत होना चाहिए तब जाकर बिहार सरकार द्वारा कन्या के नाम पर ₹2000 का निवेश किया जाएगा।
CM Kanya Suraksha Yojana के अंतर्गत बिहार के करीब 15 लाख से अधिक बच्चियों को कन्या सुरक्षा योजना का लाभ दिया जा चुका है। इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार यूको बैंक एवं आईडीबीआई बैंक के साथ मिलकर ₹2000 कन्याओं के अकाउंट में जमा करवाती है, जो कि 18 वर्ष मेच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद राशि कन्या के बैंक अकाउंट में सीधा तौर पर ट्रांसफर कर दी जाती है।
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए बिहार सरकार की ओर से निम्न पात्रता निर्धारित की गई है।
- आवेदक बिहार का स्थाई निवासी हो।
- आवेदक का नाम बीपीएल सूची के अंतर्गत हो।
- आवेदक कन्या का जन्म का रजिस्ट्रेशन 1 साल के भीतर योजना के अंतर्गत होना चाहिए यानी जन्म प्रमाण पत्र 1 साल के अंदर बना होना चाहिए।
- कन्या के जन्म के तीन वर्ष के भीतर योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है।
- कन्या के माता-पिता सरकारी नौकरी में या आयकर दाता ना हो।
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना 2024 के लिए दस्तावेज
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता लेने के लिए कन्याओं के पास निम्न दस्तावेज का होना जरूरी है।
- जन्म प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- माता-पिता का वोटर आईडी कार्ड
- आवासीय प्रमाण पत्र
- माता-पिता आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाते का डिटेल्स
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना 2024 आवेदन की प्रक्रिया
यदि आप अपने बच्ची का रजिस्ट्रेशन CM Kanya Suraksha Yojana के अंतर्गत करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अभी फिलहाल शुरू नहीं की गई है। ऐसे में आप नीचे बताए तरीका का उपयोग करके ऑफलाइन माध्यम से अपने बच्चियों का रजिस्ट्रेशन मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत करवा सकते हैं।
- CM Kanya Suraksha Yojana के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सबसे पहले अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर जाएं।
- अब वहां पर आंगनबाड़ी सहायिका से मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का आवेदन फॉर्म लेकर फॉर्म मे मांगी गई जानकारी भरकर के मूल दस्तावेज अटैच करके संलग्न करके आवेदन फार्म को आंगनबाड़ी केंद्र के में जमा करवारकर, रिसीविंग ले लें।
- अब आपके द्वारा दर्ज जानकारी वेरीफाई करके एलिजिबिलिटी के आधार पर आपकी बच्ची का रजिस्ट्रेशन मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत करवा दिया जाएगा।
- इस तरह से आप मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन माध्यम से करवा सकते हैं।
Conclusion :-
बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की कन्याओं के उत्थान को मध्य नजर रखते हुए मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत बिहार के कन्याओं का भविष्य सुरक्षित करने के उद्देश्य ₹2000 फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में कन्याओं के नाम पर बिहार सरकार करवा रही है जो कि कन्या के 18 वर्ष की उम्र पुरने के बाद बैंक खाते में डिपॉजिट की राशि ब्याज दर के साथ सीधे तौर पर ट्रांसफर की जाएगी, ताकि लड़कियां किसी दूसरे पर निर्भर ना रहकर, खुद का सुनहरा भविष्य बना सके।
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