Mukhyamantri Parivahan Yojana Bihar: बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के मकसद से मुख्यमंत्री परिवहन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को अपना खुद का गाड़ी खरीदने पर 50% तक के सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि कोई भी युवा अपना गाड़ी खरीद कर, कमाई करके अपने परिवार के परिवार को चलाने में मदद कर सके।
इस योजना के अंतर्गत तीन पहिया या चार पहिया वाहन खरीदने पर 50% तक की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है, तो ऐसे में अगर आप भी मुख्यमंत्री परिवहन योजना के अंतर्गत अपना खुद का गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो आईए जानते हैं। मुख्यमंत्री परिवहन योजना क्या है? , मुख्यमंत्री परिवार योजना के लिए पात्रता दस्तावेज, आवेदन की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी विस्तार से।
Mukhyamantri Parivahan Yojana Bihar 2024
बिहार सरकार बिहार के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देकर ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात के साधन बढ़ाने के लिए चार सीटर से लेकर के 10 सीटर तक के गाड़ी खरीदने वाले युवकों को ₹500000 तक का अनुदान राशि दी जा रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्र में यातायात के साधन मौजूद हो सके इसके अलावा बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके।
इस योजना के अंतर्गत कोई भी युवा अपना खुद का तीन पहिया या फिर चार पहिया वाहन खरीद के, बिहार सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत बिहार के प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक वाहन खरीदने पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए उन्हें योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है तब जाकर उन्हें सब्सिडी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री परिवहन योजना के उद्देश्य
Mukhyamantri Parivahan Yojana Bihar का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार पढ़े लिखे या फिर अनपढ़ युवाओं को रोजगार देकर उन्हें समाज में अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार देना है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात के साधन को बढ़ावा देकर लोगों की मदद करना है। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही मुख्यमंत्री परिवहन योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत बिहार के 35000 से अधिक युवाओं को अनुदान देकर रोजगार से जोड़ा जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर परिवारों को वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी उपलब्ध करवाई जा रही है। इस Mukhyamantri Parivahan Yojana के अंतर्गत अधिकतम 5 लाख रुपए तक का सब्सिडी बिहार सरकार दे रही है। ऐसे में बेरोजगार युवा अगर ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं,
वह इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करके सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी लेकर अपना खुद का वाहन खरीद सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक पोर्टल पर जाकर जरूरी जानकारी चेक करके अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पर आवेदन की प्रक्रिया करके योजना का लाभ सीधे तौर पर ले सकते हैं।
मुख्यमंत्री परिवहन योजना के लिए पात्रता Mukhyamantri Parivahan Yojana Eligibility
Mukhyamantri Parivahan Yojana Bihar का लाभ लेने के लिए निम्न पात्रता का होना जरूरी है।
- आवेदक अनुसूचित जाति जनजाति या अत्यंत पिछड़ा वर्ग का होना चाहिए ।
- आवेदक बिहार का मूल निवासी हो।
- आवेदक का नाम बीपीएल सूची या गरीबी रेखा के नीचे हो।
- आवेदक के पास अपना खुद का राशन कार्ड हो।
- आवेदक बेरोजगार हो।
- आवेदक के पास कोई भी सरकारी नौकरी ना हो।
- आवेदक आयकर दाता ना हो।
- आवेदक कम से कम 21 वर्ष से अधिक का हो।
मुख्यमंत्री परिवहन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज Mukhyamantri Parivahan Yojana Documents
मुख्यमंत्री परिवहन योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निम्न दस्तावेज का होना जरूरी है।
- बीपीएल सूची
- आधार कार्ड
- आवासीय प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- अनुसूचित जाति जनजाति सर्टिफिकेट
- ओबीसी सर्टिफिकेट
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता
मुख्यमंत्री परिवहन योजना के लिए आवेदन कैसे करें? Mukhyamantri Parivahan Yojana Apply online
Mukhyamantri Parivahan Yojana Bihar के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा, वहां से आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया योजना के अंतर्गत अनुदान लेकर खुद का चार पहिया या तीन पहिया वाहन खरीद सकते हैं
- सबसे पहले मुख्यमंत्री परिवार योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
- अब होम पेज पर मुख्यमंत्री परिवहन योजना न्यू रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर क्लिक करें।
- अब यहां पर आवेदन फॉर्म ओपन होगा जहां पर आपको मांगी गई जानकारी दर्ज करके अपने जिला प्रखंड ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट करके सबमिट करना है।
- अब मूल दस्तावेज अटैच कर के अपलोड कर देना है।
- इस तरह से आपका आवेदन मुख्यमंत्री परिवहन योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक कंप्लीट हो जाएगा।
Conclusion :-
मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत स्तर पर परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाना एवं बेरोजगारी युवा को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री परिवहन योजना शुरू की गई है। इस Mukhyamantri Parivahan Yojana Bihar के अंतर्गत युवाओं को 50% तक का अनुदान तीन पहिया या चार पहिया वाहन खरीदने पर दिया जा रहा है। ऐसे में अगर आप भी बेरोजगार है तो मुख्यमंत्री परिवहन योजना के अंतर्गत अपना खुद का वाहन खरीद सकते हैं।
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